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पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, किसानों को सौर पंप और ग्रिड से जुड़े अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
पीएम-कुसुम योजना 2019 में 3 घटकों के साथ शुरू की गई थी:-
- घटक-ए: बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्रिड से जुड़े अक्षय ऊर्जा बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए। इस घटक के अंतर्गत, 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र (आरईपीपी) व्यक्तिगत किसानों/किसानों के समूह/सहकारी समितियों/पंचायतों/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) द्वारा बंजर/परती भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। ये बिजली संयंत्र खेती योग्य जमीन पर स्टिल्ट पर भी लगाए जा सकते हैं, जहां सौर पैनलों के नीचे फसलें भी उगाई जा सकती हैं। उप-संचरण लाइनों की उच्च लागत से बचने और संचरण घाटे को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा बिजली परियोजना उप-स्टेशनों के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थापित की जाएगी। उत्पन्न बिजली स्थानीय डिस्कॉम द्वारा पूर्व-निर्धारित टैरिफ पर खरीदी जाएगी
- घटक-बी: 17.50 लाख स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना के लिए। 7.5 एचपी से अधिक क्षमता के पंप भी लगाए जा सकेंगे, हालांकि, वित्तीय सहायता 7.5 एचपी क्षमता तक ही सीमित होगी।
- घटक-सी: 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए। इस घटक के तहत, ग्रिड से जुड़े कृषि पंप वाले व्यक्तिगत किसानों को पंपों को सौरीकरण करने के लिए सहायता दी जाएगी। किसान सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पन्न सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे और अतिरिक्त सौर ऊर्जा को पहले से तय टैरिफ पर डिस्कॉम को बेचा जाएगा।
यह उल्लेखनीय है कि पीएम-कुसुम योजना के दायरे को कार्यान्वयन के पहले वर्ष से मिली सीख के आधार पर संशोधित किया गया था।
क्र.सं. |
शीर्षक |
प्रकार |
साइज़ |
भाषा |
देखें |
1 |
कुसुम योजना दिशानिर्देश |
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1.34 MB |
अंग्रेज़ी |
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2 |
कम्पोनेन्ट-ए शासनादेश |
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3 |
पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-ए स्वीकृति 2020-21 |
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463 KB |
अंग्रेज़ी |
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4 |
कम्पोनेन्ट-सी शासनादेश |
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370 KB |
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5 |
एम.एन.आर.ई. दस्तावेज़ |
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385 KB |
अंग्रेज़ी |
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